
रायपुर
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब उन्हें जेल में ही रहना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 15 अक्टूबर को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद चैतन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। वे 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।
बता दे कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत हिरासत में लिया गया था।










